इंडिया गेट प्रदर्शन मामला: 6 आरोपितों को जमानत, कोर्ट ने कहा– नारे हिरासत का आधार नहीं

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🔷 इंडिया गेट प्रदर्शन पर कोर्ट का अहम फैसला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छह आरोपितों को जमानत दे दी है। इन पर माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने का आरोप था। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने सभी को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

👥 इन छह आरोपितों को मिली जमानत

जमानत पाने वालों में इलाक्किया, आयेशा वफीया, रवजोत कौर, गुरकीरत कौर, अविनाश सत्यपथी और क्रांति शामिल हैं। इससे पहले कोर्ट 2 दिसंबर को 8 और 28 नवंबर को 9 अन्य आरोपितों को भी जमानत दे चुका है।

⚖️ बचाव पक्ष की दलील

आरोपितों की ओर से वकीलों ने अदालत में कहा कि उनका किसी भी प्रतिबंधित संगठन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दलील दी कि सत्ता या व्यवस्था के खिलाफ नारे लगाना किसी को जेल भेजने का आधार नहीं बन सकता। पुलिस के आरोपों को उन्होंने निराधार और भ्रमपूर्ण बताया।

🚔 पुलिस का पक्ष

दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन प्रदर्शनकारियों ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के दौरान 10 पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे किया और नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस ने दावा किया कि माडवी हिडमा 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या के लिए जिम्मेदार था।

📌 जांच जारी

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या प्रदर्शनकारियों के संबंध किसी प्रतिबंधित संगठन से थे। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल आरोपितों को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है।

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