जबलपुर हाईकोर्ट ने बस स्टैंड तालाब किनारे दुकान निर्माण पर लगाई रोक

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हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जबलपुर, 17 सितंबर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिले की जैतहारी नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड तालाब किनारे बनाई जा रही दुकानों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजीव सवदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया।

याचिका का विवरण

यह रोक जनहित याचिका पर लगी है, जिसे जैतहारी के मानागंज निवासी अधिवक्ता विनय सिंह ने दायर किया। याचिका में कहा गया है कि खसरा नं. 335 (एस) की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी नाम पर दर्ज है। नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र सिंह द्वारा तालाब की मेड़ को तोड़कर वहां 5 दुकानों का निर्माण किया जा रहा था।

शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं

याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अधिवक्ता जय शुक्ला ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा।

अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रखने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि तालाब और इसके आसपास का क्षेत्र सार्वजनिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए दुकानों का निर्माण तत्काल रोका जाए।

निष्कर्ष

यह आदेश नगर परिषद और प्रशासन के लिए सख्त चेतावनी है कि सरकारी जमीन पर किसी भी निर्माण से पहले कानून और नियमों का पालन अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

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