जबलपुर में धारा 163 लागू, सोशल मीडिया पर भी सख्त पाबंदी
जबलपुर। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जबलपुर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दो माह के लिए धारा 163 लागू की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी त्यौहारों—श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्र, करवा चौथ और दीपावली—को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।
बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होगा
आदेश के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी। अवैध आयोजनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 समेत अन्य प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। जिले में दोपहिया वाहन रैली और डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
भड़काऊ नारे और गीत सख्त वर्जित
प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में भी ऐसे नारे या गाने नहीं बजाए जा सकेंगे जो धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हों। ध्वनि प्रदूषण नियमों का पूर्ण पालन आवश्यक होगा।
सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर
सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक पोस्ट, शेयर, लाइक या कमेंट करना भी प्रतिबंधित होगा। सोशल मीडिया के जरिए कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
अन्य प्रतिबंध और नियम
पेट्रोल पंपों पर खुले में पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ की बिक्री पर रोक लगी है। अवैध तंबाकू उत्पादों, ई-सिगरेट आदि के व्यापार पर भी सख्त नियंत्रण होगा। साथ ही, पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ने, किरायेदार रखने और नौकर रखने की स्थिति में संबंधित थाने को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।