जांजगीर-चांपा जिले में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैज व्हील लगे ट्रैक्टर चलाना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव साहू ने बुधवार को बताया कि अब से ऐसे ट्रैक्टरों का संचालन सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध होगा और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैक्टर मुख्य रूप से खेतों में उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें लोहे के रिंग या दोहरे पिंजरों (कैज व्हील) वाले पहिए होते हैं। इन पहियों को हटाए बिना अगर ट्रैक्टर सड़कों पर चलाया जाता है तो यह सड़क खराब करने के साथ-साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा देता है।
जिला परिवहन अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे ऐसे ट्रैक्टरों को साधारण सड़कों और सीमेंटेड मार्गों पर न चलाएँ, क्योंकि इससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है और अन्य वाहनों के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है।
यदि कोई ट्रैक्टर चालक कैज व्हील लगे ट्रैक्टर को सड़क पर चलाते पाया जाता है, तो परिवहन विभाग नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करेगा। जिले में इस कदम का उद्देश्य न केवल सड़क संरचना को बनाए रखना है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना भी है।
इस नई गाइडलाइन के तहत सभी किसानों को सुरक्षित और कानूनी तरीके से ट्रैक्टर का उपयोग करने की सलाह दी गई है।