जेवर अधिसूचित क्षेत्र में अवैध भवन निर्माण पर कार्रवाई, नायब तहसीलदार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

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🏗️ जेवर में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई

नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से भवन निर्माण कराने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार संजय तोमर की शिकायत पर की गई है।

👨‍⚖️ क्या है पूरा मामला

नायब तहसीलदार ने अपनी तहरीर में बताया कि ग्राम चिरौली निवासी चेतराम द्वारा यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति और घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर भवन बनाया जा रहा था। आरोप है कि यह निर्माण सरकार से अनुचित लाभ (मुआवजा) प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा था।

📜 किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

जेवर थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह के अनुसार आरोपी के खिलाफ—

  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3), 223
  • सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(1) व 3(2)(डी)
    के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।

🕵️ सिंडिकेट का शक

अधिकारियों के अनुसार, यह कोई अकेली घटना नहीं है। पहले भी कई मामलों में अवैध निर्माण कर मुआवजा लेने की कोशिश सामने आ चुकी है। इसके पीछे एक सिंडिकेट के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें कुछ यमुना प्राधिकरण और तहसील के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं।

🚨 प्रशासन सख्त

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।

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