27 दिन से फरार सपा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने फिल्मी अंदाज में किया कोर्ट में सरेंडर

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सत्ताइस दिन से फरार सपा के पूर्व विधायक ने फिल्मी अंदाज में न्यायालय में किया समर्पण

झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की गरौठा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने गुरुवार सुबह उस समय सबको चौंका दिया, जब उन्होंने फिल्मी अंदाज में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस को उनके समर्पण की कोई पूर्व सूचना तक नहीं मिली

मोंठ थाने में दर्ज लूट और रंगदारी के मामले में वह बीते 27 दिनों से फरार चल रहे थे। पूर्व में 16 दिसंबर को उनके सरेंडर की चर्चाएं जरूर तेज हुई थीं, लेकिन उस दिन पुलिस के हाथ केवल निराशा लगी थी।

पुलिस को चकमा देकर कोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक

गुरुवार सुबह न्यायालय खुलने से पहले दीपनारायण सिंह यादव अचानक कोर्ट परिसर पहुंच गए। जैसे ही अदालत की कार्यवाही शुरू हुई, उन्होंने सीधे न्यायाधीश के समक्ष सरेंडर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी तत्काल न्यायालय पहुंची। बाद में एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने उनके आत्मसमर्पण की पुष्टि की।

20 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो चुकी है कुर्क

गौरतलब है कि इससे पहले 13 दिसंबर को प्रशासन और पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दीपनारायण सिंह यादव की 20 करोड़ रुपये से अधिक की तीन संपत्तियों को कुर्क किया था।
इनमें शामिल हैं:

  • कुरगुआंजी स्थित प्लॉट
  • भगवंतपुरा में मून सिटी की जमीन
  • बनगुआ गांव की जमीन

जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी और उनके मकान पर नोटिस भी चस्पा किया गया था।

65 से अधिक मुकदमों का लंबा आपराधिक इतिहास

गरौठा विधानसभा से विधायक रह चुके दीपनारायण सिंह यादव का राजनीतिक रसूख जितना बढ़ा, उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या भी बढ़ती गई।
बताया जाता है कि उनके खिलाफ करीब 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालिया मामला मोंठ थाना क्षेत्र में लूट और रंगदारी से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी।

एसएसपी का बयान

एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने बताया कि

“मोंठ थाने में लूट और रंगदारी के मामले में पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव व उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। गुरुवार को उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।”

अब आगे की विधिक कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी।

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