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झारखंड: अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त, कार्यकाल 4 साल का

रांची, 1 अक्टूबर।
झारखंड सरकार ने 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल चार वर्षों का रहेगा। राज्य सरकार ने इस नियुक्ति की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

अलका तिवारी की नियुक्ति झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66 (2) के तहत की गई है। वे कल ही मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। अधिसूचना के अनुसार, यदि चार साल के कार्यकाल के दौरान वे 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगी, तो उनका पद स्वतः रिक्त हो जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति झारखंड के राज्यपाल के अनुमोदन से की गई है। उनका अनुभव और प्रशासनिक दक्षता राज्य में निष्पक्ष और सुचारु चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मददगार मानी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि झारखंड का नया मुख्य सचिव अविनाश कुमार बनाए गए हैं। वे 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने अलका तिवारी की जगह ली है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद चुनाव प्रक्रिया के संचालन और पंचायत, नगरपालिका सहित सभी स्तरों के चुनावों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अलका तिवारी की नियुक्ति से झारखंड में चुनाव संचालन में नई ऊर्जा और दक्षता की उम्मीद जताई जा रही है।

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