नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, अदालत ने लगाया जुर्माना

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

हरियाणा के जींद जिले में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने लगाया जुर्माना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

2024 में दर्ज हुआ था मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव घोघड़ियां निवासी जगदीप ने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 26 सितंबर 2024 को मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने पेश किए ठोस साक्ष्य

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य जुटाए और अदालत में चालान पेश किया। आरोपी जगदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

मजबूत पैरवी के बाद आया फैसला

स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेंद्र राठी की मजबूत पैरवी और पुलिस के साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई

पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि महिला और बाल अपराधों को लेकर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है तथा ऐसे मामलों में त्वरित जांच सुनिश्चित की जा रही है।

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