जींद, 11 अगस्त। एडीजे शिफा की अदालत ने सोमवार को नशा तस्करी के मामले में दोषी सुरेंद्र उर्फ गूंगा को 10 साल कठोर कैद और ₹1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
🚔 गिरफ्तारी की कहानी
अभियोजन के अनुसार, 4 जून 2019 को नरवाना पुलिस टीम हिसार चुंगी रोड से हरियल चौक की ओर गश्त कर रही थी। चमेला कॉलोनी से एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा और झाड़ियों में छिपने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़कर पहचान की तो वह सुरेंद्र उर्फ गूंगा निकला।
💊 स्मैक बरामदगी
तलाशी में उसके पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाकर वजन करवाया गया और सुरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
⚖ अदालती फैसला
करीब छह साल बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराया और नशा तस्करी के लिए 10 साल की कैद और ₹1 लाख जुर्माना लगाया।