📍 फिरोजाबाद, 16 जून (हि.स.) — तिलक नगर की सुधा देवी की सरेराह गोली मारकर हत्या करने के दोषी आकाश को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹25,000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
⚖️ क्या है मामला?
20 मई 2023 को सुधा देवी अस्पताल जा रही थीं, तभी बीच रास्ते में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके पति ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान आकाश पुत्र लोकेंद्र उर्फ लौकी, निवासी नगला पान सहाय, का नाम सामने आया। पुलिस ने सबूत जुटाकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
📜 अदालत की कार्यवाही
मामला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने पैरवी की। मुकदमे में कई गवाहों ने गवाही दी और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
🔍 किस आधार पर मिली सजा?
गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी आकाश को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
📌 महत्वपूर्ण तथ्य
• महिला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या
• आरोपी आकाश को दोषी ठहराया गया
• न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
• ₹25,000 अर्थदंड, भुगतान न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास
• मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता ने की