फतेहाबाद, 28 मार्च (हि.स.)। फतेहाबाद शहर में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा सील किए गए घर के ताले तोडऩे और सिक्योरिटी गार्ड को धमकाने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पति-पत्नी पर केस दर्ज हुआ है। इन पर कंपनी अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। दंपती ने होम लोन लेने के बाद किश्तें नहीं भरी, तो 20 मार्च को कंपनी ने प्रशासन की मदद से घर को सीज करवा दिया था।
शहर पुलिस को दी शिकायत में कंपनी अधिकारी कैलाश चौधरी ने बताया कि आवास फाइनेंस लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय जयपुर में है, जबकि शाखा कार्यालय हिसार में है। कंपनी अपने ग्राहकों को होम लोन के रूप में क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है। फतेहाबाद के स्वामी नगर निवासी निशा शाख्या और उसके पति नीरज कुमार को लोन दिया गया था। पहले 30 नवंबर 2019 को 18 लाख 41 हजार 25 रुपए और फिर 11 अगस्त 2020 को 1 लाख 67 हजार 133 रुपए दिए गए। यह लोन इन्होंने फतेहाबाद की भींवा बस्ती स्थित 271.02 वर्ग फीट जगह की एवज में लिया था। आरोप है कि लोन लेने के बाद उक्त दोनों वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे।
लोन के करार की शर्तों के अनुसार मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया, जिस पर उनके ऋण खातों को कंपनी ने एनपीए कर दिया। बकाया ऋण वसूली के लिए कंपनी ने 7 मई 2022 को एक डिमांड नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बावजूद लोन नहीं चुकाया। फिर कंपनी ने सरफेजी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्रवाई करते हुए 18 जनवरी 2023 को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उक्त बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा आवास फाइनेंस लिमिटेड को सौंपने का आदेश पारित करवाया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना करते हुए इसी महीने 20 मार्च को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार एवं पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में दंपती की संपति पर कब्जा पाया। कंपनी ने घर पर सिक्योरिटी गार्ड रखा। इसके बाद उक्त ऋणी ने मकान पर लगाए ताले तोड़ दिए। गार्ड को भी निशा शाक्य, नीरज कुमार ने 4-5 अन्य लोगों के साथ मिलकर धमकाया एवं वीडियो बनाते समय मोबाइल गिरा दिया। आरोप है कि जान से मारने की धमकी भी दी व संपति पर लगाए गए ताले को तोडक़र अवैध रूप से कब्जा कर लिया।