📍 सोनीपत, 12 जून (हि.स.) — उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि जिले में अब सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई केवल मशीनों के जरिए ही करवाई जाएगी।
⚖️ कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि
डॉ. मनोज ने अधिकारियों को चेताया कि बिना सुरक्षा किट के किसी भी कर्मचारी से सफाई करवाना दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि यदि सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो एमएस एक्ट 2013 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आश्रितों को ₹30 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर चोट पर ₹20 लाख और सामान्य चोट पर ₹10 लाख मुआवजा मिलेगा।
⚠️ ऐप पर अपडेट और सुविधाएं
उन्होंने ‘नमस्ते ऐप’ पर सफाई से जुड़ी मौतों का डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं और दो बार स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से दी जाए।
📜 अन्य निर्देश
- बंद ट्यूबवेल व कुओं में कार्य करते समय सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य।
- कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ सुनिश्चित किए जाएं।
- संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए कर्मचारियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।
🧾 प्रमुख उपस्थिति
बैठक में एसीयूटी योगेश दिल्हौर, नगराधीश डॉ. अनमोल, एसीपी क्राइम राजपाल, डीडीपीओ जितेंद्र कुमार, एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी के अधिकारी मौजूद रहे।
📌 महत्वपूर्ण तथ्य
- सफाई अब केवल मशीनों से होगी।
- मृत्यु पर ₹30 लाख तक मुआवजा।
- स्वास्थ्य जांच व सुरक्षा उपकरण अनिवार्य।