एमसीबी में रैली-जुलूस के लिए 48 घंटे पहले अनुमति अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

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एमसीबी : रैली व जुलूस के लिए अब 48 घंटे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

एमसीबी। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत जिले के सभी अनुभागों, विशेष रूप से जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति प्रक्रिया को अब सख्ती से लागू किया गया है।

48 घंटे पहले देना होगा आवेदन

जिला प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कई बार आयोजक उसी दिन अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जिससे प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इस स्थिति से अव्यवस्था और संभावित अशांति की आशंका बनी रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह यदि धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस का आयोजन करना चाहता है, तो उसे आयोजन की तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य किसी आयोजन को रोकना नहीं, बल्कि शांति, सुरक्षा, अनुशासन और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना है।

जनता और संगठनों से अपील

प्रशासन ने सामान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि सभी सार्वजनिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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