🔹 MP Excise Policy 2026-27 को मंजूरी
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है।
MP Excise Policy 2026-27 में कई अहम फैसले शामिल किए गए हैं।
🔹 नई दुकानों पर रोक
नर्मदा तट से 5 किलोमीटर की दूरी का नियम यथावत रखा गया है।
Excise Policy 2026-27 के तहत कोई नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी।
🔹 ई-टेंडर और ई-ऑक्शन व्यवस्था
प्रदेश की 3553 दुकानों का आवंटन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन से होगा।
MP Excise Policy में आरक्षित मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

🔹 समूह और बैच प्रणाली
अधिकतम पांच दुकानों का एक समूह बनाया जाएगा।
Excise Policy के तहत चरणबद्ध ई-ऑक्शन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
🔹 जालसाजी रोकने के उपाय
अब केवल ई-चालान या ई-बैंक गारंटी ही मान्य होगी।
इससे Excise Policy में पारदर्शिता बढ़ेगी।
🔹 निर्यात को बढ़ावा
मदिरा विनिर्माताओं को मूल्य अनुमोदन से राहत दी गई है।
Excise Policy निर्यात और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन देगा।
🔹 जनजातीय समूहों को लाभ
महुआ से बनी मदिरा के निर्यात को विशेष प्रावधान मिले हैं।
Excise Policy से जनजातीय स्व-सहायता समूहों को फायदा होगा।



