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मप्र हाईकोर्ट ने सागर विवि की नियुक्तियां रद्द कीं, जुर्माने के साथ नई नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश!

मप्र हाईकोर्ट ने सागर विवि की नियुक्तियां रद्द की

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर के डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 82 पदों पर हुई नियुक्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने विवि की कार्य परिषद (ईसी) के 14 नवंबर 2022 के फैसले को गंभीर अनियमितता बताते हुए रद्द कर दिया।

जुर्माने के साथ आदेश

अदालत ने इस फर्जीवाड़े में योग्य उम्मीदवारों के हक छीनने के लिए विवि प्रशासन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा। अदालत ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो 14 नवंबर 2022 के फैसले के तहत नियुक्त प्रोफेसर 15 नवंबर 2025 से काम नहीं कर सकेंगे।

नई नियुक्ति प्रक्रिया के निर्देश

जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कार्य परिषद के 7 फरवरी 2020 के फैसले के अनुसार तीन माह के भीतर नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

अनियमितताओं को गंभीर माना गया

हाईकोर्ट ने बताया कि विवि प्रशासन ने इस फैसले की आड़ में 157 पदों पर नियुक्तियां कर ली थीं, जो अनुचित और अवैध हैं। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने पर जोर दिया है।

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