मप्र में आज नेशनल लोक अदालत, आपसी सुलह से होगा न्याय
इंदौर, 13 दिसंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आज शनिवार को मध्य प्रदेश भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उच्च न्यायालय से लेकर जिला, श्रम, कुटुम्ब, उपभोक्ता फोरम, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) एवं तहसील न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
इंदौर में 85 खंडपीठों का गठन
इंदौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवराज सिंह गवली ने बताया कि जिले में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों के निपटारे के लिए कुल 85 खंडपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण 2458, सिविल प्रकरण 974, मोटर दुर्घटना क्लेम 1174, विद्युत प्रकरण 1303, चेक बाउंस प्रकरण 1949, वैवाहिक विवाद 413 तथा अन्य 871 प्रकरण शामिल किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त बैंक रिकवरी के 84,968 और विद्युत विभाग के 2,011 प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी निराकरण के लिए रखे गए हैं।
विद्युत मामलों में विशेष छूट
राज्य शासन के निर्णय अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत लंबित मामलों में उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जा रही है। प्री-लिटिगेशन स्तर पर आंकलित सिविल दायित्व राशि पर 20 से 30 प्रतिशत तक छूट और ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी, जो नियम एवं शर्तों के अधीन होगी।
पक्षकारों से अपील
सचिव शिवराज सिंह गवली ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर पूर्ण कोर्ट फीस की वापसी, समय और धन की बचत के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होता है।




