मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला: वाहन स्क्रैप कराने पर 50% मोटरयान कर में छूट

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मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला

भोपाल, 09 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मप्र मंत्रि-परिषद ने मंगलवार को वाहन स्क्रैपिंग पर बड़ी स्वीकृतियाँ दी हैं। अब बीएस-1 और बीएस-2 वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए वाहनों पर 50% मोटरयान कर में छूट मिलेगी।

Certificate of Deposit के माध्यम से लाभ

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वाहन स्क्रैपिंग के लिए “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” अनिवार्य होगा। नए वाहन की खरीद पर मोटरयान कर में छूट तभी लागू होगी जब Certificate of Deposit मध्य प्रदेश राज्य में जारी किया गया हो। यह प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित और 3 वर्ष तक वैध रहेगा।

वित्तीय और पर्यावरणीय लाभ

वर्तमान में राज्य में बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के लगभग 99 हजार वाहन ऑनरोड हैं। इस छूट से लगभग 100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। भारत सरकार मध्यप्रदेश को वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करेगी।

नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2025

मंत्रि-परिषद ने नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद का प्रत्यक्ष निर्वाचन 2027 के चुनाव में सीधे मतदाताओं द्वारा कराने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2025 की स्वीकृति भी दी।

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