नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपित दोषी को सात साल की सजा

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मुरादाबाद, 30 जनवरी (हि.स.)। मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 रघुबर सिंह की अदालत ने गुरुवार को साढ़े तीन साल पहले नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपित दोषी को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जिले के थाना ठाकुरद्वारा कोतवाली में 16 सितंबर 2021 को थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि 16 सितंबर की सुबह करीब तीन बजे घर के सभी सदस्य सो रहे थे। घर में उसकी 15 साल की बेटी भी थी। इसी दौरान ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के करनावाला खालसा निवासी निपेंद्र उर्फ नन्हा किशोरी को अगवा कर ले गया। सुबह परिवार के लोग जगे तो किशोरी नहीं थी। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने दो दिन बाद किशोरी को बरामद किया था। इसके अलावा आरोपी निपेंद्र उर्फ नन्हा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 रघुबर सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नन्हा उर्फ निपेंद्र को नाबालिग लड़की के अपहरण में दोषी पाते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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