- हरियाणा में चर्चित Nafe Murder Case मामले में एक अहम मोड़ आया है।
- मामले में शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह रहे ड्राइवर राकेश कुमार को अब अतिरिक्त सुरक्षा नहीं मिलेगी।
- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद राकेश की सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
⚖️ क्या कहा हाईकोर्ट ने?
- राकेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि वह इस हत्याकांड में शिकायतकर्ता और आंखों देखे गवाह दोनों हैं।
- इसलिए उनकी और उनके परिवार की जान को गंभीर खतरा है।
- उन्होंने अदालत से अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग की थी।
- हालांकि, राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी कि राकेश को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा दी गई है
- और किसी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
- हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
🔫 क्या है Nafe Murder Case?
- यह मामला बहादुरगढ़ में हुए उस हमले से जुड़ा है, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के वरिष्ठ नेता नफे सिंह राठी और एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी।
- हमलावरों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं।
- राठी द्वारा निजी तौर पर रखे गए तीन गनमैन घायल हो गए थे।
- हमले के समय राकेश कुमार राठी के ड्राइवर थे और उन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा था।
🧾 Nafe Murder Case याचिका में क्या कहा गया था?
- राकेश कुमार ने कहा कि वह लगातार मामले की सुनवाई में सहयोग कर रहे हैं।
- लेकिन अब उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं।
- उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि वह मुख्य गवाह हैं, इसलिए किसी भी खतरे की स्थिति में उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए।
👮 सरकार की दलील
- राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि राकेश को पहले से ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम दिए गए हैं।
- सरकार का कहना था कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है।
- अदालत ने सरकार की इस दलील को उचित मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।



