भोपाल में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन
भोपाल, 13 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आज शनिवार को वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला भोपाल अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में वर्तमान में कुल 1,58,651 प्रकरण लंबित हैं। इन मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण के उद्देश्य से कुल 61 खंडपीठों का गठन किया गया है।
लगभग 98 हजार प्रकरण होंगे शामिल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सचिव सुनीत अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में 18,872 लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। इनमें आपराधिक शमनीय मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद तथा अन्य सिविल प्रकरण शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त 79,737 प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें विद्युत विभाग, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल तथा यातायात ई-चालान से संबंधित मामले शामिल हैं।
कई न्यायालयों में खंडपीठों का गठन
प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुंब न्यायालय, श्रम न्यायालय, रेरा न्यायालय सहित कुल 61 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस बार भी विद्युत विभाग और नगर निगम शासन के निर्देशानुसार लोक अदालत में विशेष छूट प्रदान करेंगे।
पक्षकारों को मिलेगा लाभ
सचिव अग्रवाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस की जाती है। साथ ही आपसी सहमति से मामला सुलझने पर समय, धन और मानसिक तनाव की बचत होती है।




