🚖 प्रीपेड टैक्सी बूथ विवाद: हाईकोर्ट की सख्ती
⚖️ हाईकोर्ट ने टैक्सी बूथ संचालक को भेजा नोटिस
नैनीताल उच्च न्यायालय ने प्रीपेड टैक्सी बूथ संचालन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की।
जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
📄 याचिका में क्या है मांग?
देहरादून के टैक्सी मालिकों ने याचिका में कहा —
“चारधाम यात्रा” को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, जिसके तहत रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी स्टैंड बना था।
अब वह प्रीपेड टैक्सी बूथ बंद कर लीज पर दे दिया गया है।
🚫 यात्रियों को हो रही दिक्कतें
- तीर्थयात्री समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे
- स्थानीय यात्रियों को भी हो रही परेशानी
- समय-सीमा में टैक्सी खड़ी करने की पाबंदी से सेवा प्रभावित
📢 टैक्सी यूनियन की अपील
यूनियन ने मांग की है कि:
- प्रीपेड टैक्सी बूथ को दोबारा शुरू किया जाए
- 5 टैक्सी की सीमा हटाई जाए
- स्कीम को फिर से प्रभावी बनाया जाए
🏛️ पहले भी की गई थी शिकायत
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, रमेश पोखरियाल, विजय बहुगुणा और केंद्र सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराया गया था।
फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ।