हाई कोर्ट में हुई अहम सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में व्यक्तित्व अधिकार मामला को लेकर अहम सुनवाई हुई। अदालत ने आम आदमी पार्टी से भाजपा में गए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
एआई और डीपफेक पर उठे सवाल
राघव चड्ढा ने व्यक्तित्व अधिकार मामला में कहा कि एआई और डीपफेक तकनीक के जरिए उनकी तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
अदालत ने कही बड़ी बात
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी राजनीतिक फैसले की आलोचना करना व्यक्तित्व अधिकार मामला का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने मानहानि याचिका का विकल्प भी बताया।
बिना अनुमति इस्तेमाल का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया कि उनके मॉर्फ वीडियो और कथित भाषण सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। इससे उनकी छवि प्रभावित हो रही है।
पहले भी कई हस्तियों को मिली राहत
दिल्ली हाई कोर्ट पहले भी कई नेताओं और फिल्मी हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकार मामला में राहत दे चुका है। इनमें कई बड़े अभिनेता और सार्वजनिक हस्तियां शामिल हैं।
फैसले पर टिकी नजरें
अब इस व्यक्तित्व अधिकार मामला में अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। एआई और डीपफेक से जुड़े मामलों में यह फैसला अहम माना जा रहा है।



