राजाजी टाइगर रिजर्व में वन क्षेत्र की मस्जिद उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सील

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राजाजी टाइगर रिजर्व में वन क्षेत्र की मस्जिद सील

हरिद्वार (उत्तराखंड) में राजाजी टाइगर रिजर्व के आशा रोड़ी वन क्षेत्र में बनी “वन मस्जिद” को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मंगलवार को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए की गई।

राजा जी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे के अनुसार न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के दौरान वन क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण अवैध ठहराया। इसके अनुपालन में रिजर्व अधिकारियों ने पुलिस फोर्स की मदद से मस्जिद को सील कर दिया। पार्क के अधिकारियों ने पहले ही यहां इबादत करने से मना किया था और नोटिस जारी किया था कि संरचना को हटाया जाएगा।

रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ने आशा रोड़ी में बनी मस्जिद को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि यह इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तथा भारतीय वन अधिनियम के तहत कोई निर्माण अनुमति प्राप्त नहीं था। नोटिस में कहा गया था कि 10 दिन के भीतर निर्माण से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए जाएँ अन्यथा इसे हटाया जाएगा।

मस्जिद निर्माण से जुड़े मुस्लिम संगठनों का दावा था कि यह संरचना टाइगर रिजर्व बनने से पहले की है। बावजूद इसके, न्यायालय ने वन क्षेत्र की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सील करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार ने अब तक 552 अवैध मजारें ध्वस्त और 242 अवैध मदरसे सील किए हैं। सरकार ने 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जे और “लैंड जिहाद” से मुक्त करवाया है।

इस कार्रवाई से वन्यजीव संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में नियमों के पालन को बल मिलेगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि संरक्षित वन क्षेत्रों में किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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