साइबर ठगी पर हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी आज तलब — मांगी गाइडलाइन

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हाईकोर्ट का सख्त रुख

जयपुर, 28 अक्टूबर। राजस्थान में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों पर अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर स्पष्ट गाइडलाइन मांगी है ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

डीजीपी और अधिकारी होंगे पेश

अदालत ने मंगलवार को डीजीपी, साइबर सेल के डीआईजी और पुलिस आयुक्त जयपुर को पेश होने का आदेश दिया है। यह निर्देश जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने साइबर आरोपियों की एक दर्जन से अधिक जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए।

बढ़ते मामलों पर चिंता

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आवश्यक दिशा-निर्देश और सख्त कदम जरूरी हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या साइबर अपराध रोकने के लिए कोई नीति या गाइडलाइन लागू की गई है।

राज्य सरकार का पक्ष

राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट में रोजाना कई साइबर ठगी मामलों की जमानत याचिकाएँ आ रही हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली अवकाश से पहले भी कोर्ट ने इसी तरह एक मामले में साइबर क्राइम एसपी को बुलाया था।

साइबर जागरूकता और नियंत्रण

एसपी ने कोर्ट को बताया कि जनता को साइबर अपराध से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी है। साथ ही बताया कि प्रदेश में अब तक 42 साइबर थाने स्थापित किए जा चुके हैं, जो ठगी की घटनाओं पर निगरानी रख रहे हैं।

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