राजस्थान हाईकोर्ट ने परिसीमन सहित 434 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों से जुड़े कुल 434 याचिकाओं पर चार दिन तक सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिकाओं का विषय
इन याचिकाओं में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव टालने, प्रशासक नियुक्त करने, परिसीमन नियमों की अवहेलना तथा वार्ड समाप्ति के आधार पर प्रधान हटाने की चुनौतियां शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि संविधान में पांच साल के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है, परंतु चुनाव टालकर प्रशासक लगाए गए।
पक्षों की बहस
महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि परिसीमन संबंधी मामलों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। उन्होंने यह भी कहा कि गाइडलाइन से कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता और उसमें ढील भी दी जा सकती है।
फैसला सुरक्षित
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट जल्द ही इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएगी।