नई दिल्ली, 03 फरवरी (हि.स.)।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें आर्यन खान ड्रग्स केस से जुड़ी वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में अपने कथित आपत्तिजनक चित्रण को लेकर मुंबई की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है।
⚖️ 12 फरवरी को मुंबई कोर्ट में पेश होने का आदेश
जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने समीर वानखेड़े को निर्देश दिया कि वे 12 फरवरी को मुंबई की संबंधित अदालत में पेश हों। इससे पहले 29 जनवरी को जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।
🎬 नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान के खिलाफ याचिका
समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज के निर्माताओं, नेटफ्लिक्स, अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ याचिका दायर की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सीरीज में उन्हें और जांच एजेंसी को गलत एवं नकारात्मक रूप में दिखाया गया है।
💰 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग
याचिका में 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई थी। वानखेड़े ने यह भी कहा कि यदि कोर्ट हर्जाना तय करता है तो वह राशि टाटा मेमोरियल अस्पताल को दी जाए।
⚠️ कोर्ट कार्य में हस्तक्षेप का आरोप
वानखेड़े का कहना है कि आर्यन खान मामला अभी बॉम्बे उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट में लंबित है, ऐसे में इस विषय पर वेब सीरीज बनाना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान है।
📌 आईटी एक्ट और न्याय संहिता उल्लंघन का दावा
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि वेब सीरीज की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है और राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करती है।




