नई दिल्ली, 27 जनवरी (हि.स.)। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित के वकील ने आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि अगर संजय सिंह और आतिशी आरोप वापस लेते हैं तो वह उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा नहीं चलाने के बारे में सोच सकते हैं। चीफ एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को करने का आदेश दिया।
साेमवार सुनवाई के दौरान आतिशी और संजय सिंह की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि उन्हें शिकायत की जो प्रति दी गई है, उसके कुछ पन्ने अपठनीय हैं। उसके बाद कोर्ट ने संदीप दीक्षित के वकील को निर्देश दिया कि वे आरोपिताें के वकील को पठनीय दस्तावेज दें। संदीप दीक्षित के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर संजय सिंह और आतिशी उनके ऊपर लगाए आरोप वापस लेते हैं तो वह उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा नहीं चलाने के बारे में सोच सकते हैं।
बता दें कि कोर्ट ने 16 जनवरी को संदीप दीक्षित की याचिका पर आतिशी मार्लेना और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था। संदीप दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा है कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक पत्रकार वार्ता िआरोप लगाया गया है कि संदीप दीक्षित ने भाजपा से करोड़ों रुपये लिए हैं। उन्हाेंने आरोप लगाया गया है कि संदीप दीक्षित ने भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल है। याचिका में कहा गया है कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने पत्रकार में जो कुछ भी कहा वो झूठ और बेबुनियाद है।
याचिका में कहा गया है कि आतिशी और संजय सिंह के बयानों के जरिये संदीप दीक्षित की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। बता दें कि संदीप दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं। इसी सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उम्मीदवार हैं। बता दें कि दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होंगे और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी।