सुप्रीम कोर्ट का बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को एसआईटी के समक्ष जांच के लिए पेश होने का निर्देश

0
386

नई दिल्ली, 04 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स मामले में अकाली दल नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को निर्देश दिया है कि वे एसआईटी के समक्ष जांच के लिए पेश हों। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मजीठिया को निर्देश दिया कि वे 17 मार्च को एसआईटी के समक्ष पेश हों। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें 18 मार्च को भी पेश होना होगा।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि बिक्रम मजीठिया सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर मजीठिया की ओर से कहा गया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से पूछताछ के लिए तिथि तय करने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 17 मार्च को एसआईटी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। दरअसल, मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here