नई दिल्ली, 17 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी के ऑरोविले टाउनशिप प्रोजेक्ट पर एनजीटी की रोक को निरस्त कर दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि देश में पर्यावरण संरक्षण जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी देश का विकास भी है।
ऑरोविले फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनजीटी के साउथ जोन बेंच के अप्रैल, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। एनजीटी ने ऑरोविले फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट पर बिना पर्यावरणीय मंजूरी के कोई भी विकास कार्य करने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि ऑरोविले फाउंडेशन ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था और एनजीटी की ओर से लगी रोक गलत थी।