📍 भोपाल, 16 जून (हि.स.) – मध्यप्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया आज (सोमवार) से प्रारंभ हो गई है। यह चरण 30 जून 2025 तक चलेगा।
🔹 प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की मुख्य बातें
👉 पहले चरण के बाद जिन निजी मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई थीं, उनकी जानकारी आरटीई पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है।
👉 20 जून 2025 तक च्वाइस अपडेट की प्रक्रिया अभ्यर्थी कर सकेंगे।
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ
प्रक्रिया | तिथि |
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स्कूल च्वाइस अपडेट की अंतिम तिथि | 20 जून 2025 |
ऑनलाइन लॉटरी (द्वितीय चरण) | 25 जून 2025 |
स्कूल में प्रवेश और मोबाइल ऐप से रिपोर्टिंग | 25 जून से 30 जून 2025 तक |
🚫 नए आवेदन की अनुमति नहीं
जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने बताया कि द्वितीय चरण में कोई नया आवेदन या पुनः सत्यापन नहीं होगा। इस चरण में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे:
- जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था
- सत्यापन के बाद पात्र पाए गए थे
- लेकिन कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ था
- या आवंटित स्कूल में प्रवेश नहीं लिया था
ऐसे आवेदक अपनी स्कूल च्वाइस को अपडेट कर सकते हैं।
🧒 आरटीई: शिक्षा के अधिकार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
आरटीई अधिनियम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस द्वितीय चरण के माध्यम से हजारों बच्चों को अच्छी शिक्षा का अवसर मिलेगा, जो पहले चरण में वंचित रह गए थे।