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बालू की तस्करी करते सात ट्रैक्टर हुए जब्त, दर्ज हुई प्राथमिकी

रामगढ़, 11 जनवरी (हि.स.)। रामगढ़ जिले में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से डीसी चंदन कुमार जरिये अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार की रात सिरका क्षेत्र में दामोदर नदी घाट से अवैध बालू के उठाव के मामले में एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने कार्रवाई की। जांच अभियान के दौरान सिरका दामोदर नदी घाट से सात ट्रैक्टर वाहनों को अवैध रूप से बालू का उठाव करने का दोषी पाया गया। किसी भी ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। इसलिए उनके इंजन नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस मामले में वाहन मालिक, चालक एवं अन्य संलिप्त लोगों के विरूद्ध सरकारी सम्पत्ति की चोरी, खनन राजस्व की क्षति के आरोप में आरोपित करते हुए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम- 1957 की धारा- 4/21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली- 2004 के नियम- 4/54, द झारखण्ड मिनिरल (प्रिवेन्शन ऑफ ईलिगल माईनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एण्ड स्टोरेज) रुल्स-2017 के नियम- 9/13 एवं बीएनएस के सुसगंत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

बालू की अवैध तस्करी के मामले में जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक ने भी कार्रवाई की है। उनके द्वारा रामगढ़ थाना अंतर्गत पारे बस्ती दामोदर नदी घाट के समीप जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में लगभग 6500 घनफिट अवैध बालू का स्टॉक एवं एक ट्रैक्टर वाहन को बालू लोड करते पाया गया। इस पर भी विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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