📰 पूरी खबर
प्रयागराज, 11 अगस्त — इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री की शिकायत पर सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) को 6 हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
⚖ हाईकोर्ट का निर्देश
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आदेश देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) मामले में अंतिम निर्णय लें।
📌 मामले की पृष्ठभूमि
- याचिका श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल कुमार शर्मा की ओर से दायर की गई थी।
- मांग: मंदिर परिसर में किसी भी खाद्य पदार्थ के प्रवेश, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध।
- एक दुकानदार (अशोक राघव) का लाइसेंस मिलावट के आरोप में निलंबित किया गया था।
- 21 अगस्त 2024 को सहायक आयुक्त (खाद्य) ने लाइसेंस बहाल कर दिया।
- याचिकाकर्ता ने लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की मांग की।
📢 अगले कदम
अब सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) को 6 सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनाना होगा।