श्रीकृष्ण जन्मभूमि में मिलावटी खाद्य मामला: हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में निर्णय का आदेश दिया

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📰 पूरी खबर

प्रयागराज, 11 अगस्त — इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री की शिकायत पर सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) को 6 हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया है।


हाईकोर्ट का निर्देश

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आदेश देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) मामले में अंतिम निर्णय लें।


📌 मामले की पृष्ठभूमि

  • याचिका श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल कुमार शर्मा की ओर से दायर की गई थी।
  • मांग: मंदिर परिसर में किसी भी खाद्य पदार्थ के प्रवेश, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध
  • एक दुकानदार (अशोक राघव) का लाइसेंस मिलावट के आरोप में निलंबित किया गया था।
  • 21 अगस्त 2024 को सहायक आयुक्त (खाद्य) ने लाइसेंस बहाल कर दिया।
  • याचिकाकर्ता ने लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की मांग की।

📢 अगले कदम

अब सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) को 6 सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनाना होगा।

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