उच्च न्यायालय का आदेश
कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चार मामलों की जांच संयुक्त एसआईटी (सीबीआई और राज्य पुलिस) को सौंपने का निर्देश दिया।
सुरक्षा कवच हटा
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की पीठ ने वर्ष 2022 में शुभेंदु अधिकारी को मिला सुरक्षा कवच हटा दिया। अब उनके खिलाफ किसी नए मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।
एफआईआर रद्द करने का निर्देश
अदालत ने राज्यभर में अलग-अलग समय पर दर्ज 15 एफआईआर को रद्द करने का भी आदेश दिया। इन मामलों में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विभिन्न थानों में शिकायतें दर्ज की गई थीं।
विवाद और दावे
शुभेंदु अधिकारी ने अदालत में दावा किया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं, ताकि वे जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से रोक दिए जाएं।




