सिंगापुर में भारतीय नर्स को सजा
सिंगापुर स्टेट कोर्ट ने एक भारतीय नागरिक को छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया है। 34 वर्षीय एलीपे शिवा नागू, जो रैफल्स अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत था, को अदालत ने एक साल दो माह की जेल और दो बेंत की सजा सुनाई है।
घटना रैफल्स अस्पताल की
यह मामला नॉर्थ ब्रिज रोड स्थित रैफल्स अस्पताल का है। सिंगापुर नर्स मामला 21 जून को दर्ज हुआ था। उप लोक अभियोजक यूजीन फुआ के अनुसार, पीड़ित 18 जून को अपने दादा से मिलने अस्पताल आया था। शाम लगभग साढ़े सात बजे वह शौचालय गया, जहां आरोपित नर्स भी पहुंचा।
इस तरह हुआ छेड़छाड़ का प्रयास
फुआ ने बताया कि एलीप ने शौचालय में झांककर पीड़ित से बात करने की कोशिश की। उसने सफाई के बहाने पीड़ित के हाथ पर साबुन लगाया और अनुचित हरकत की। यह देख पीड़ित हैरान रह गया और तुरंत बाहर निकल गया।
गिरफ्तारी और कार्रवाई
घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल प्रबंधन ने भी उसे तुरंत निलंबित कर दिया। घटना की रिपोर्ट मिलते ही जांच शुरू कर दी गई थी।
अदालत का फैसला
अदालत ने सभी साक्ष्यों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। हालांकि, पीड़ित की पहचान और उम्र की जानकारी को अदालत ने गुप्त रखा है। इस सिंगापुर नर्स मामला ने अस्पताल स्टाफ और समुदाय को झकझोर दिया है।




