ड्रग माफिया पर श्रीनगर पुलिस का बड़ा शिकंजा, 75 लाख की संपत्ति कुर्क
श्रीनगर, 28 नवंबर (हि.स.)। गैर-कानूनी नशीली दवाओं के कारोबार पर नकेल कसते हुए श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 75 लाख रुपये मूल्य की 4 मरला जमीन और दो मंजिला रिहायशी घर को कुर्क करते हुए ड्रग माफिया को तगड़ा आर्थिक झटका दिया है।
संपत्ति उस्मानिया कॉलोनी, बादामवारी, लाल बाजार में स्थित है और वली मोहम्मद शेख के बेटे अर्शीद अहमद शेख के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस के अनुसार अर्शीद शेख एक आदतन ड्रग पेडलर है और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
कई मामलों में आरोपी अर्शीद शेख
अर्शीद के खिलाफ—
- थाना लाल बाजार में FIR नं. 50/2025 (धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट)
- थाना जानीपुर, जम्मू में FIR नं. 31/2025 (धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट)
दर्ज हैं। जांच के दौरान पता चला कि अर्शीद ने यह संपत्ति ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाए गए धन से खरीदी थी। इसी आधार पर कार्रवाई की गई।
कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्की
सक्षम अधिकारी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत कुर्की आदेश पारित किया। कार्रवाई एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, खानयार और दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरी की गई ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
आदेश के तहत अब संपत्ति—
- न तो बेची जा सकती है,
- न ट्रांसफर,
- न गिरवी रखी जा सकती है
और न ही किसी तीसरे पक्ष को लाभ दिया जा सकता है।
पुलिस की ड्रग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति
श्रीनगर पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि जिले में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए ड्रग तस्करों के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने कहा कि समाज को नशे की महामारी से बचाने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी होती रहेगी।




