मारवाड़ मुस्लिम सोसायटी के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक, परिवादी को नोटिस

0
598

जोधपुर, 11 जनवरी (हि.स.)। मारवाड़ मुस्लिम एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी के तत्कालीन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधडी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, गबन करने के आरोप में देव नगर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिस पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने याचिकाकर्ता मोहम्मद अतीक व अन्य को राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सपना वैष्णव ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ निराधार, झूठा व द्वेषतावश मामला दर्ज करवाया गया हैं। जिसमें कोई सत्यता नहीं हैं। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की केस डायरी, अगली तारीख पर पेश करने और परिवादी शौकत मोहम्मद को नोटिस जारी करने के आदेश दिये। साथ ही अगली सुनवाई होने तक याचिकाकर्ता मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अली चुंदडीगर, निसार अहमद खिलजी, अतार्रहमान कुरैशी, अब्दुल्लाह खालिद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here