सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को 4 अरब डॉलर की विदेशी सहायता रोकने की अनुमति दी

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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को विदेशी सहायता रोकने की अनुमति दी

वाशिंगटन, 27 सितंबर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस से आवंटित 4 अरब डॉलर की विदेशी सहायता रोकने की अनुमति दी। इससे पहले एक संघीय न्यायाधीश ने प्रशासन को महीने के अंत तक यह धनराशि खर्च करने का आदेश दिया था।

कानूनी और राजनीतिक पृष्ठभूमि

इस फैसले से यूएसएआईडी के जल उपलब्धता और रोग निवारण कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने “निरसन प्रक्रिया” और इम्पाउंडमेंट कंट्रोल एक्ट का हवाला देते हुए धनराशि रोकने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल 6.5 अरब डॉलर आवंटित किए हैं, जिसमें से 4 अरब डॉलर रोकने का प्रयास किया गया।

विवाद और असहमति

सुप्रीम कोर्ट में तीन उदारवादी न्यायाधीशों ने असहमति जताई और कहा कि मामला पहले कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। वकीलों का कहना है कि फैसले से शक्तियों के पृथक्करण और मानवतावादी प्रभावों पर गंभीर असर पड़ेगा।

आगे की प्रक्रिया

मूल मुकदमा ग्लोबल हेल्थ काउंसिल और अन्य गैर-लाभकारी समूहों द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के आदेश को चुनौती दी थी। अब इस फैसले के बाद वित्तीय वर्ष के अंत तक अंतरराष्ट्रीय सहायता के वितरण पर अस्थायी रोक लागू रहेगी।

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