Tue, Nov 11, 2025
19 C
Gurgaon

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विवादित प्रावधानों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 15 सितंबर (हि.स.)।
उच्चतम न्यायालय ने आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी।

रोक लगे प्रावधान

  1. वक्फ बोर्ड सदस्य की धार्मिक शर्त:
    अधिनियम में वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम पांच साल इस्लाम धर्म का पालन करने की शर्त रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस संबंध में उचित नियम नहीं बनते, यह प्रावधान लागू नहीं किया जा सकेगा।
  2. वक्फ संपत्ति से बेदखली का प्रावधान:
    न्यायालय ने धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के नियमों पर भी रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक नामित अधिकारी की जांच पूरी नहीं होती और वक्फ ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय से संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला नहीं आता, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता।

न्यायालय की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के इन प्रावधानों का पालन तभी होगा जब उचित नियम और न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से स्थापित हो जाए। यह निर्णय वक्फ संपत्ति और बोर्ड सदस्यता के मामले में विवादों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

Archita phukan का वायरल वीडियो लिंक, क्या है नजारा?

असम की सोशल मीडिया सनसनी Archita phukan, उर्फ बेबीडॉल आर्ची, ने ‘डेम अन ग्रर’ पर बोल्ड डांस वीडियो से इंटरनेट पर धूम मचा दी। लेकिन MMS लीक और पॉर्न इंडस्ट्री की अफवाहों ने विवाद खड़ा कर दिया। वीडियो में क्या है नजारा, और क्या है सच?

SGT University में नजीब जंग ने की डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर की घोषणा!

SGT यूनिवर्सिटी में नजीब जंग ने सिर्फ प्रेरणा नहीं दी, बल्कि एक नई शिक्षा क्रांति की नींव भी रखी। क्या है इसकी खासियत?

SGT विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर: चरक जयंती पर मानवता की अनमोल मिसाल

SGT विश्वविद्यालय में चरक जयंती पर लगे रक्तदान शिविर ने आयुर्वेद की मूल भावना – सेवा और करुणा – को जीवंत किया।

Ratan Tata ने अपनी वसीयत में पेटडॉग का भी रखा ध्यान, जानिए अब कौन करेगा Tito की देखभाल

 हाल ही में देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने...
spot_img

Related Articles

Popular Categories