चुनाव आचार संहिता में बढ़ी सख्ती
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत नियम और सख्त किए गए हैं।
अब एंबुलेंस सेवा को भी इस दायरे में शामिल किया गया है।
नकद राशि पर कड़ी नजर
नियमों के अनुसार 50 हजार रुपये से अधिक नकद ले जाने पर दस्तावेज जरूरी होंगे। यह नियम एंबुलेंस में यात्रा करने वालों पर भी लागू होगा।
इस तरह तमिलनाडु चुनाव आचार संहिता के तहत हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है।
एंबुलेंस कर्मचारियों के लिए नए निर्देश
एंबुलेंस ड्राइवर और स्टाफ को चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा।
इसके अलावा तमिलनाडु चुनाव आचार संहिता के तहत उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
एंबुलेंस में अन्य सामान ले जाना मना
नियमों के अनुसार एंबुलेंस में चिकित्सा उपकरणों के अलावा अन्य सामान ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही बिना अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को बैठाने की भी अनुमति नहीं होगी। इसलिए तमिलनाडु चुनाव आचार संहिता में यह सख्ती लागू की गई है।
हर गतिविधि पर रहेगी नजर
एंबुलेंस में आने-जाने वाले लोगों की भी निगरानी की जाएगी। उन्हें किसी भी तरह का चुनाव प्रचार सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।



