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जम्मू-कश्मीर में मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए- मुख्यमंत्री

श्रीनगर, 06 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री हैं ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के पास मौजूद विभागों के नामों के बारे में पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने पांच कैबिनेट मंत्रियों के पास मौजूद विभागों के नाम निर्दिष्ट किए हैं लेकिन मुख्यमंत्री के पास मौजूद विभागों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। लिखित उत्तर में सरकार ने कहा कि किसी भी माननीय मंत्री को आवंटित नहीं किए गए विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास हैं।

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