फतेहाबाद, 27 मार्च (हि.स.)। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के 31 मार्च को समापन के दृष्टिïगत ट्रैजरी कार्यालय व सरकारी कार्यालयों के लेनदेन से संबंधित सभी बैंकों को 31 मार्च को रात्रि 12 बजे तक जनहित में खोलने के आदेश जारी किए है। यह आदेश पीएफआर खंड एक भाग एक नोट पांच के नियम 3.40 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत जिला खजाना अधिकारी, रतिया, टोहाना, भूना, भट्टू कलां व जाखल के सहायक खजाना अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा व लघु सचिवालय स्थित शाखा, पंजाब नेशनल बैंक के जिला अग्रणी बैंक अधिकारी को हिदायतें जारी की गई है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि 31 मार्च को अर्धरात्रि 12 बजे तक अपने कार्यालयों व बैंकों को खुला रखेंगे तथा इन कार्यालयों में प्राप्त होने वाले सभी बिलों, ग्रांट चैक इत्यादि का नियमानुसार निष्पादन करेंगे ताकि सरकारी लेनदेन में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा कोई ग्रांट व फंड लैप्स न हो।
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