टैरिफ विवाद: सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप प्रशासन की अपील, नवंबर में होगी सुनवाई
वाशिंगटन, 10 सितंबर (हि.स.)। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ पर निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रशासन के शीघ्र सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए नवंबर के पहले सप्ताह में मौखिक दलीलें सुनने का फैसला किया है।
यह मामला उन व्यापक टैरिफों से जुड़ा है जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से आयात पर लगाया था। इनमें 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक के शुल्क शामिल हैं। कनाडा, चीन, भारत, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों के आयात पर भी इनका प्रभाव पड़ा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये शुल्क अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत लगाए गए थे, ताकि अमेरिका में फेंटेनाइल जैसी घातक दवाओं के प्रवाह को रोकने के लिए जिम्मेदार देशों को जवाबदेह ठहराया जा सके।
हालांकि, संघीय सर्किट अपील न्यायालय ने 29 अगस्त को 7-4 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस के अधिकार का अतिक्रमण किया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आयात विनियमित करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार स्थायी और वैश्विक शुल्क लगाने तक नहीं जाता।
यदि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है, तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को 750 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर तक की राशि वापस करनी पड़ सकती है। यह मामला अमेरिकी व्यापार नीति और वित्तीय स्थिरता के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।