जज का बड़ा फैसला
अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को अदालत से बड़ा झटका मिला है। ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में नेशनल गार्ड तैनाती पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश अमेरिकी जिला न्यायालय की जज करिन इमरगुट ने दिया।
अधिकार अतिक्रमण का आरोप
जज ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया। उन्होंने लिखा कि पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड की तैनाती संविधान के 10वें संशोधन का उल्लंघन है। जज ने यह भी कहा कि ओरेगन की सरकार ने इस फैसले पर पहले ही आपत्ति जताई थी।
अदालत ने दलीलें खारिज की
सरकार ने कहा था कि विरोध प्रदर्शनों से आईसीई कार्यालय काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन अदालत ने यह दलील खारिज कर दी। जज ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, वह प्रमाणों से मेल नहीं खाता। अदालत ने एंटीफा को लेकर ट्रंप के बयान को भी सही नहीं माना।
राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज
ओरेगन की गवर्नर ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह “जमीनी सच” को साबित करता है। वहीं, प्रशासन की ओर से जवाब आया कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ संघीय संपत्तियों और लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। विभाग की सहायक सचिव का कहना है कि ट्रंप हिंसा रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मामला अब और गंभीर हुआ
इलिनोइस में भी ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए यह मामला आगे भी अमेरिकी राजनीति की बड़ी बहस बना रहेगा। हालांकि, फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को अदालत ने रोककर बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया है।




