मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण: दो दिन में 46 दावे एवं 2 आपत्तियां दर्ज
जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के प्रथम चरण (गणना चरण) के सफल समापन के बाद 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची सीईओ राजस्थान एवं संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिलों, 199 विधानसभा क्षेत्रों और पुनर्गठन के बाद बने 61,136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा की जा चुकी है।
दो दिन में 46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 17 और 18 दिसंबर के दौरान राजनीतिक दलों के सहयोग से योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 46 दावे और 2 आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
इसके अतिरिक्त, 28,307 युवाओं ने फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया है।
बूथ लेवल एजेंट निभा रहे अहम भूमिका
महाजन ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLA) इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। जिन निर्वाचकों के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी सूची भी सभी दलों को जांच की सुविधा के लिए उपलब्ध करा दी गई है।
योग्य मतदाताओं से अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य नागरिकों से अपील की कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।
उन्होंने बताया कि:
- 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक
- जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों
- और किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों
वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।



