महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष और निदेशक के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज
जौनपुर, 25 सितंबर (हि.स.)। दीवानी न्यायालय के आदेश पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मुंबई के अध्यक्ष और निदेशक समेत स्टार मोटर्स, जौनपुर के खिलाफ बुधवार को लाइन बाजार थाने में जालसाजी और हेराफेरी का मुकदमा दर्ज किया गया।
मुकदमा थार रॉक्स वाहन की बुकिंग में ऑनलाइन जमा राशि हड़पने के आरोप में दर्ज किया गया। पीड़ित राजमन यादव के पुत्र गणेश यादव, मोकलपुर गांव निवासी, ने तीन अक्टूबर 2024 को वाहन की बुकिंग के लिए 21,000 रुपए ऑनलाइन जमा किए थे। उन्हें मार्च 2024 में वाहन डिलीवर करने का वादा किया गया था, लेकिन उनकी बुकिंग रद्द कर 18,900 रुपए वापस कर दिए गए और 2,100 रुपए काट लिए गए।
जब पीड़ित ने एजेंसी में कारण पूछा, तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उनका काटा गया पैसा भी वापस नहीं किया गया। इसके बाद गणेश यादव ने मामला दीवानी न्यायालय जौनपुर में रखा। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया और लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनके साथ धोखाधड़ी, शोषण, विश्वासघात और जालसाजी की गई। मुकदमा 23 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया और इसमें स्टार मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मुंबई के अध्यक्ष, निदेशक और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया।
थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही उचित कार्यवाही की जाएगी। पीड़ित गणेश यादव ने बताया कि कई अन्य लोग भी इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, जहां पहले की बुकिंग रद्द कर दी जाती है और वाहन दूसरों को अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है।