सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बड़ा फैसला
उत्तराखंड में बार काउंसिल ने गुरुवार को राज्य की सभी बार एसोसियेशन के चुनावों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों की बार काउंसिलों के चुनाव 31 मार्च 2026 से पहले कराए जाने को कहा गया है।
अब कोई चुनाव अधिसूचित नहीं होगा
बार काउंसिल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक उत्तराखंड बार काउंसिल का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक—
- किसी भी बार एसोसियेशन में नया चुनाव अधिसूचित नहीं किया जाएगा।
- जहां चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उसे तुरंत स्थगित किया जाए।
- निकट भविष्य में प्रस्तावित चुनाव भी आयोजित नहीं किए जाएंगे।
इस अवधि में चुनाव करवाना सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध माना जाएगा।
वर्तमान कार्यकारिणी ही चलाएगी काम
आदेश में यह भी कहा गया है कि फिलहाल सभी बार एसोसियेशन—
- वर्तमान अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में ही
- यथास्थिति में अपनी कार्यकारिणी का संचालन जारी रखें।
इससे प्रदेश के सभी बार एसोसियेशनों में प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी और न्यायिक कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की तैयारी
बार काउंसिल का कहना है कि 2026 से पहले चुनाव को नियमानुसार और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए यह कदम जरूरी है। इससे चुनाव प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और किसी तरह की कानूनी जटिलता से बचा जा सकेगा।




