🏛️ नगर परिषद ने दी बकायादारों को राहत
अररिया जिले के फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बकाया रखने वाले नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के नए आदेश के तहत अब नगर परिषद ने ब्याज रहित एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है।
नगर परिषद की मुख्य पार्षद वीणा देवी ने बताया कि अब बकायादार करदाता अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान बिना किसी ब्याज और दंड के कर सकते हैं।
🧾 होल्डिंग निबंधन कराने का भी मौका
मुख्य पार्षद ने अपील की कि जिन नागरिकों की संपत्ति अब तक नगर परिषद में होल्डिंग के रूप में दर्ज नहीं है, वे जल्द से जल्द नगर परिषद कार्यालय में संपर्क कर स्वयं कर प्रपत्र भरकर निबंधन कराएं और योजना का लाभ उठाएं।
⚠️ 31 मार्च के बाद लगेगा भारी जुर्माना
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 31 मार्च 2026 के बाद भी टैक्स बकाया रहता है तो उस पर भारी ब्याज और दंड लगाया जाएगा और वसूली की सख्त कार्रवाई होगी।
🌆 स्वच्छ और सुंदर शहर की दिशा में पहल
वीणा देवी ने कहा कि टैक्स संग्रह से ही नागरिक सुविधाओं का विस्तार संभव है। नगर परिषद का लक्ष्य फारबिसगंज को स्वच्छ, सुंदर और आदर्श शहर बनाना है, जिसमें नागरिकों का सहयोग आवश्यक है।




