Supreme Court Warning: अनिल अंबानी जांच में देरी पर CBI-ED को कड़ी फटकार

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🔹 Anil Ambani Probe पर सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी

उच्चतम न्यायालय ने जांच में देरी पर कड़ी टिप्पणी की है।
कोर्ट ने CBI और ED से जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा।

🔹 जांच एजेंसियों को फटकार

बेंच ने कहा कि वर्षों बाद भी जांच ठोस नतीजों तक नहीं पहुंची।
Anil Ambani Probe में देरी को गंभीर माना गया है।

🔹 देश छोड़ने पर रोक के संकेत

कोर्ट ने जांच एजेंसियों से सुनिश्चित करने को कहा कि अनिल अंबानी विदेश न जाएं।
अनिल अंबानी ने अदालत को आश्वासन दिया कि अनुमति बिना बाहर नहीं जाएंगे।

🔹 पहले ही जारी हो चुका है नोटिस

23 जनवरी को कोर्ट ने अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया था।
CBI और ED को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

🔹 याचिका किसने दायर की

यह याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा ने दाखिल की है।
याचिका में कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की गई है।

🔹 प्रशांत भूषण के आरोप

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि बड़े बैंक धोखाधड़ी की ठीक से जांच नहीं हुई।

🔹 हजारों करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

मामला 2007-08 से जुड़े कथित बैंक घोटाले से संबंधित है।
Anil Ambani Probe को देश के बड़े कॉरपोरेट मामलों में गिना जा रहा है।

🔹 FIR में देरी पर सवाल

प्रशांत भूषण ने कहा कि FIR बहुत देर से दर्ज की गई।
इससे जांच की गंभीरता पर सवाल खड़े हुए हैं।

🔹 सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप

याचिका में सार्वजनिक धन की साजिशन हेराफेरी का जिक्र है।
इसमें अनिल अंबानी की कंपनियों की भूमिका बताई गई है।

🔹 आगे की सुनवाई पर नजर

अब सबकी नजर CBI और ED की स्टेटस रिपोर्ट पर है।
Anil Ambani Probe में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अहम मानी जा रही है।

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