🔹 Rajpal Yadav Cheque Bounce Case में बड़ा आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव को बड़ा झटका दिया है।
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case में सरेंडर की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया गया।
🔹 हाई कोर्ट का सख्त रुख
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए।
कोर्ट ने कहा कि सरेंडर के बिना कोई सुनवाई संभव नहीं है।
🔹 आज ही सरेंडर का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव को आज ही जेल में सरेंडर करना होगा।
इसके बाद ही उनकी कोई भी अर्जी सुनी जाएगी।
🔹 वकील की दलील नामंजूर
राजपाल यादव के वकील ने भुगतान की पेशकश रखी।
उन्होंने कहा कि अभिनेता 25 लाख रुपये देने को तैयार हैं।
🔹 कोर्ट का जवाब
कोर्ट ने कहा कि 4 फरवरी की समय सीमा पहले ही दी जा चुकी थी।
अब देरी स्वीकार नहीं की जा सकती।
🔹 पहले भी मिल चुकी थी राहत
जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित की थी।
तब कहा गया था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं।
🔹 निचली अदालत का फैसला
कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था।
अदालत ने 1.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
🔹 पत्नी पर भी जुर्माना
राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी जुर्माना लगाया गया।
उन्हें 10 लाख रुपये प्रति केस देना था।
🔹 विवाद की शुरुआत
मामला फिल्म अता पता लापता से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता कंपनी ने 5 करोड़ रुपये के लोन की बात कही।
🔹 भुगतान नहीं होने पर केस
कंपनी के अनुसार ब्याज सहित 11 करोड़ से अधिक लौटाने थे।
लेकिन भुगतान न होने पर Rajpal Yadav Cheque Bounce Case दर्ज हुआ।
🔹 आगे क्या
अब सबकी नजर सरेंडर प्रक्रिया पर है।
इसके बाद ही मामले की अगली सुनवाई संभव होगी।




